नैनीताल में युवक की हत्या... पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा, जानिए क्या है पूरा मामला

Edited By Vandana Khosla, Updated: 08 Aug, 2025 11:52 AM

murder of a youth in nainital

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत ने युवक की हत्या के मामले में हत्यारोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा...

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत ने युवक की हत्या के मामले में हत्यारोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।        

मामले के अनुसार 26 जनवरी 2022 को नैनीताल जिले के ग्राम महतौली, पट्टी पतलिया भीड़ापानी निवासी सोहन कुमार (सोनू) की हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई मुकेश चंद्र की ओर से 29 जनवरी को हत्या के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। हत्या का आरोप गांव के ही महेंद्र प्रसाद पर लगाया गया। आरोप लगाया गया कि दोनों एक जन्म दिन की पार्टी में गए थे और दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ था। वापसी में आरोपी ने हत्या कर दी। अगले दिन शव पाया गया। मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे।

पुलिस ने महेंद्र प्रसाद की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया गमछा और एक पत्थर बरामद किया। यही नहीं फॉरेंसिक जांच में मृतक की टी-शर्ट और गमछे पर मिला डीएनए महेंद्र प्रसाद के डीएनए से मेल खाया। घटना के समय दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन भी एक ही जगह पर पाई गई।      

बचाव पक्ष के वकील ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपी महेंद्र प्रसाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुना दी। 

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