उत्तराखंड में लागू हुआ समान नागरिक संहिता, CM धामी ने यूसीसी पोर्टल और नियमावली का किया लोकार्पण

Edited By Vandana Khosla, Updated: 27 Jan, 2025 01:48 PM

uniform civil code implemented in uttarakhand

देहरादूनः उत्तराखंड में से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, प्रदेश में लंबे समय के इंतजार के बाद आज यानी 27 जनवरी को यूसीसी लागू हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया है।

देहरादूनः उत्तराखंड में से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, प्रदेश में लंबे समय के इंतजार के बाद आज यानी 27 जनवरी को यूसीसी लागू हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया है।

प्राप्त सूचना के मुताबिक देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में यूसीसी (UCC) समरसता और समानता के नए-युग का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजन किया गया हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी के साथ ही सीएम धामी ने यूसीसी पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया है। उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूसीसी लागू किया है। उत्तराखंड यूसीसी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, सहवासी संबंध तथा इससे संबंधित अन्य विषयों को नियंत्रित और नियमित करेगा। यूसीसी में सभी धर्मों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान विवाह योग्य आयु, तलाक के आधार और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं जबकि बहुविवाह और ‘हलाला' पर प्रतिबंध लगाया गया है।  

आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करना 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक था। मार्च में दोबारा सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उसका मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन पर मुहर लगा दी गई थी। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, जिसने लगभग डेढ़ वर्ष में विभिन्न वर्गों से बातचीत के आधार पर चार खंडों में तैयार अपनी विस्तृत रिपोर्ट दो फरवरी 2024 को राज्य सरकार को सौंपी।

वहीं,रिपोर्ट के आधार पर सात फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी विधेयक पारित कर दिया गया और उसके एक माह बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी उसे अपनी मंजूरी दे दी। यूसीसी अधिनियम बनने के बाद पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित की गयी एक समिति ने इसके क्रियान्वयन के लिए नियमावली तैयार की जिसे हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने भी मंजूरी दे दी।
 

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