Edited By Vandana Khosla, Updated: 31 Jul, 2025 11:09 AM

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार बागेश्वर के पूर्व जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सुबोध शुक्ला को जमानत प्रदान कर दी है। आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर देर शाम को न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ में सुनवाई हुई। आरोपी...
नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार बागेश्वर के पूर्व जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सुबोध शुक्ला को जमानत प्रदान कर दी है। आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर देर शाम को न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ में सुनवाई हुई। आरोपी की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है। उस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं।
दूसरी ओर सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोप सही हैं। आरोपी को पचास हजार की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस ने आरोप अदालत में दाखिल कर दिया है। हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। अदालत ने माना कि आरोपी 50 प्रतिशत दिव्यांग है और सेना में कर्नल रैंक का अधिकारी रहा है। इसलिए आरोपी जमानत का हकदार है।
यहां बता दें कि हल्द्वानी सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने आरोपी को 24 मई को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। यही नहीं 25 मई से जेल में बंद है। आरोप है कि पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) में काम करने वाले उपनल कर्मी का अनुबंध बढ़ाने के बदले 50 हजार रुपए घूस की मांग की गई थी। आरोपी मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्राम रामपुर, पो0 बिरसिंहपुर, पाली, बांधीगढ़ जिला उमरिया का निवासी है। इसके बाद आरोपी को उसके पद से हटा दिया गया था।