Edited By Ajay kumar, Updated: 14 Sep, 2023 09:25 PM

जन्मदिन पर होटल ले जाकर दुष्कर्म करने और फिर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले युवक को न्यायालय ने 20 साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हल्द्वानी: जन्मदिन पर होटल ले जाकर दुष्कर्म करने और फिर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले युवक को न्यायालय ने 20 साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

पीड़िता को जन्मदिन के बहाने ले गया नैनीताल
पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि यह घटना 20 अप्रैल 2021 से 4 जनवरी 2021 के दरम्यान की है। पीड़िता उस वक्त 16 साल की और 9वीं कक्षा की छात्रा थी। घटना के रोज उसका जन्मदिन था और वार्ड 12 समता आश्रम गली शिवाजी कालोनी निवासी सुशांत सक्सेना पुत्र सतीश कुमार उसे जन्मदिन के बहाने नैनीताल के एक होटल में ले गया। जहां उसने न सिर्फ नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि अश्लील वीडियो और फोटो भी बनाए। इन्हीं फोटो और वीडियो के जरिये उसने पीड़िता को ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म किया। फिर एक दिन वीडियो और फोटो पीड़िता के बुआ के बेटे को भेज दिए। जिसके बाद मामला खुला और पीड़िता ने 20 अप्रैल 2021 को सुशांत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अगले ही दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह ने सुनाई सजा
इस मामले में आरोपी के खिलाफ 8 गवाह पेश किए। जिसके बाद स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।