खाली प्लॉट्स के मालिकों को साफ-सफाई व जल निकास का आदेश जारी, अवहेलना करने पर भरना होगा जुर्माना

Edited By Khushi, Updated: 17 Jul, 2024 12:36 PM

owners of vacant plots issued orders for cleanliness and drainage

देहरादून: उत्तराखंड में राजधानी समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने से खाली प्लाटों में जलजमाव हो गया है। इन खाली जगहों पर बारिश का पानी कई दिनों तक रुका रहता है। इसके चलते इन जगहों पर डेंगू के लार्वा को पनपने में सहायता मिल रही है जो क्षेत्र के...

देहरादून: उत्तराखंड में राजधानी समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने से खाली प्लाटों में जलजमाव हो गया है। इन खाली जगहों पर बारिश का पानी कई दिनों तक रुका रहता है। इसके चलते इन जगहों पर डेंगू के लार्वा को पनपने में सहायता मिल रही है जो क्षेत्र के लोगों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए नगर निगम हरकत में आई है।

अवहेलना करने पर भरना होगा जुर्माना
नगर निगम द्वारा इन खाली प्लॉट्स के मालिकों को साफ-सफाई व जल निकास का आदेश जारी किया है। इस आदेश की अवहेलना पर इन सभी को बड़ा जुर्माना लगाने की योजना बनाई जा रही है। राज्य में लगातार बारिश होने से कई जगहों में पानी भरा हुआ है। विशेष तौर पर खाली प्लाटों में कई-कई दिन बारिश का पानी जमा रहता है। जिस कारण इन जगहों में डेंगू मच्छर के लार्वा पैदा हो रहे है। वहीं सबसे ज्यादा धर्मपुर, अजबपुर कलां, कारगी, मोथरोवाला, देहराखास, विद्या विहार, बंजारावाला, मेहूवाला, बड़ोवाला, माजरा, सहस्रधारा रोड, मोहब्बेवाला, हरिद्वार बाईपास और चंद्रवंशी जैसे क्षेत्र डेंगू के लार्वा की चपेट में आए है। इन जगहों पर प्लॉट्स की संख्या भी ज्यादा है।

लार्वा को नष्ट करना नगर निगम के लिए बना चुनौती
 बता दें कि राजधानी के विभिन्न वार्डों में 2500 से अधिक खाली प्लाटों में डेंगू के लार्वा पनप रहे है। डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम द्वारा इन जलजमाव वाले स्थानों पर लार्वा नाशक का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन घरों, प्रतिष्ठानों और खाली प्लॉट में जमा पानी में पनप रहे लार्वा को नष्ट करने में निगम को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम इन प्लॉट्स के मालिकों पर 20 हजार रुपए तक जुर्माना लगाने की तैयारी में है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खन्ना ने बताया कि अगर खाली प्लाट में लार्वा पाया जाता है तो प्लॉट मालिक को 20 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

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