Edited By Vandana Khosla, Updated: 17 Jan, 2025 03:08 PM
हल्द्वानी: नगर निगम चुनाव में मेयर पद के दो प्रत्याशियों ने अभी तक खर्च का विवरण निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं कराया है। इसके अलावा 30 पार्षद प्रत्याशियों ने भी अपने खर्च का विवरण निर्वाचन आयोग को नहीं दिया है। जिसको लेकर रिटर्निंग अफसर ने इन सभी...
हल्द्वानी: नगर निगम चुनाव में मेयर पद के दो प्रत्याशियों ने अभी तक खर्च का विवरण निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं कराया है। इसके अलावा 30 पार्षद प्रत्याशियों ने भी अपने खर्च का विवरण निर्वाचन आयोग को नहीं दिया है। जिसको लेकर रिटर्निंग अफसर ने इन सभी प्रत्याशियों को नोटिस जारी किए हैं।
रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक वोटिंग से लगभग तीन दिन पहले प्रत्याशियों को अपने खर्चे का विवरण व्यय प्रेक्षक को दिखाना होता है। लेकिन, मेयर पद के दो प्रत्याशियों ने ऐसा नहीं किया। जिसको लेकर उनको नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है। यदि प्रत्याशी नोटिस के बावजूद भी अपना खर्चा व्यय प्रेक्षक को नहीं दिखाते हैं। तो उनका निर्वाचन भी रद्द हो सकता है। इसके अलावा जितनी भी अनुमति प्रशासन और निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्याशियों को दी गई है। उनको रद्द भी किया जा सकता है।
वहीं, आगे रिटर्निंग अफ़सर ने बताया कि पार्षद प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा 3 लाख जबकि मेयर पद के प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा 25 लाख तय है।