हाईकोर्ट से रेलवे की भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों को नहीं मिली राहत, अब 7 अक्टूबर को होगी सुनवाई

Edited By Ramanjot, Updated: 06 Oct, 2024 02:42 PM

encroachers occupying railway land did not get relief from the high court

इनमें से तीन अतिक्रमणकारी पहले ही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं। उनके मामले में सात अक्टूबर को सुनवाई होनी है जबकि दो अतिक्रणकारियों के मामले पर सुनवाई के लिए शनिवार को अवकाश के बावजूद न्यायमूर्ति पकंज पुरोहित की विशेष कोर्ट का गठन किया...

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय से टकनपुर में रेलवे की भूमि पर काबिज कथित अतिक्रमणकारियों को शनिवार को राहत नहीं मिल पाई है। अदालत अब उनके मामले पर सात अक्टूबर को सुनवाई करेगी। रेलवे की भूमि पर काबिज पांच अतिक्रमणकारियों अख्तरी बेगम, सुरेन्द्र गुप्ता, खुर्शीदा, प्रतिभा अग्रवाल और तुलसी गुप्ता को हटाने को लेकर रेलवे की ओर से कार्रवाई की जा रही है। पांचों को नोटिस जारी किए गए हैं। 

इनमें से तीन अतिक्रमणकारी पहले ही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं। उनके मामले में सात अक्टूबर को सुनवाई होनी है जबकि दो अतिक्रणकारियों के मामले पर सुनवाई के लिए शनिवार को अवकाश के बावजूद न्यायमूर्ति पकंज पुरोहित की विशेष कोर्ट का गठन किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वे लंबे समय से यहां रह रहे हैं। नगर पालिका की ओर से भूमि आवंटित की गई है। रेलवे और राजस्व विभाग की रिपोर्ट से अभी यह तय नहीं हो पाया है कि इस भूमि पर किसका स्वामित्व है। 

रेलवे कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग
याचिकाकर्ताओं की ओर से रेलवे कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई। अदालत ने दोनों याचिकाओं को दोषपूर्ण मानते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को याचिका में मौजूद त्रुटियों को दुरूस्त करने के निर्देश देते हुए सात अक्टूबर की तिथि मुकर्रर कर दी। दूसरी ओर अतिक्रमणकारियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद रेलवे तंत्र हरकत में आ गया और उसने टनकपुर बस अड्डे के पास मौजूद दो संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर धराशायी कर दिया। 

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