Edited By Nitika, Updated: 21 Aug, 2024 10:29 AM
नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट में निकाय चुनाव न करवाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। वहीं अब सरकार 25 अक्टूबर से पहले निकाय चुनाव कराने को तैयार है।
नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट में निकाय चुनाव न करवाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। वहीं अब सरकार 25 अक्टूबर से पहले निकाय चुनाव कराने को तैयार है।
दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट में राज्य में निकाय चुनाव न करवाए जाने के संबंध में बीते मंगलवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार की तरफ से अपर सचिव शहरी विकास नितिन भदौरिया ने कोर्ट में यह जानकारी दी कि अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी और 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इसके साथ राज्य सरकार ने कोर्ट में निकाय चुनाव में होने वाली देरी पर बताया कि लोकसभा चुनाव और मानसून की वजह से चुनाव नहीं हो पाए। अब सरकार 25 अक्टूबर से पहले निकाय चुनाव कराने को तैयार है।
वहीं राज्य चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का पांच वर्ष का कार्यकाल 2 दिसंबर 2023 में समाप्त हो गया था। तभी काम चलाने के लिए सरकार ने पहले छः माह के लिए अपने अधिकारी नियुक्त किए थे। बाद में राज्य सरकार ने चुनाव न कराकर फिर कार्यकाल बढ़ा दिया। अब सरकार ने इन निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के 8 माह बीत जाने के बाद निकाय चुनाव की घोषणा कर दी, जो चुनाव आयोग के लिए कई परेशानियां खड़ी कर सकता है।