Edited By Vandana Khosla, Updated: 19 Sep, 2024 09:16 AM
देहरादूनः उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। इसमें हाईकोर्ट (HC) ने आरोपी मुकेश बोरा को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, दुष्कर्म और पॉक्सो में आरोपी मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
देहरादूनः उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। इसमें हाईकोर्ट (HC) ने आरोपी मुकेश बोरा को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, दुष्कर्म और पॉक्सो में आरोपी मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
प्राप्त सूचना के मुताबिक दुष्कर्म आरोपी मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसमें कोर्ट ने कहा आरोपी बोरा किसी अंतरिम राहत के योग्य नहीं है।लिहाजा गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका खारिज की जाती है। वहीं इस आदेश के बाद पुलिस आरोपी मुकेश बोरा के विरुद्ध जारी गैर जमानती वारंट के आधार पर उसे गिरफ्तार कर सकती है।
बता दें कि मुकेश बोरा पर एक महिला ने परमानेंट नौकरी देने के नाम पर शारीरिक शोषण और बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इसमें बीती 17 सितंबर तक मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर रोक लगी थी। वहीं मामले में कोर्ट की सुनवाई के बाद आरोपी बोरा की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज हो चुकी है।