Edited By Vandana Khosla, Updated: 28 Mar, 2025 12:00 PM

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को गुरुवार को राहत देते हुए उन्हें प्रशासक बनाये जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार को अनुपालन रिपोर्ट सोमवार तक अदालत में पेश करने को कहा है।
नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को गुरुवार को राहत देते हुए उन्हें प्रशासक बनाये जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार को अनुपालन रिपोर्ट सोमवार तक अदालत में पेश करने को कहा है।
आपको बता दें कि रजनी भंडारी की अपील पर मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। अपीलकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश में जिला पंचायतों के चुनाव प्रस्तावित हैं। सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी कर सभी जिला पंचायत अध्यक्षों और ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया, लेकिन उन्हें प्रशासक नहीं बनाया गया। सरकार की ओर से इसके लिए उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमे को आधार बताया गया। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि वह हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहाल हो गई थी। बहाली का आदेश आज भी बरकरार है।
वहीं, खंडपीठ ने अंत में सभी पक्षों को सुनने के बाद उन्हें प्रशासक तैनात करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अनुपालन रिपोर्ट सोमवार तक खंडपीठ में पेश करने को कहा है। गौरतलब है कि सरकार ने दायित्व का उचित निर्वहन नहीं करने के आरोप में उन्हें 25 जनवरी, 2023 को पद से हटा दिया था। उन्होंने बर्खास्तगी आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी और अदालत ने उन्हें बहाल करने के आदेश जारी कर दिए थे।