Ankita Murder Case: आज से शुरू हुआ ट्रायल...5 गवाहों के दर्ज होंगे बयान, 18 मार्च को तय हुए थे आरोप

Edited By Harman Kaur, Updated: 28 Mar, 2023 02:04 PM

ankita murder case trial started from today

उत्तराखंड (Uttarakhand) के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड (Ankita Murder Case) मामले में आज मंगलवार से कोटद्वार सत्र न्यायालय में ट्रायल शुरू हो गया है...

कोटद्वार: उत्तराखंड (Uttarakhand) के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड (Ankita Murder Case) मामले में आज मंगलवार से कोटद्वार सत्र न्यायालय में ट्रायल शुरू हो गया है। आज कोर्ट में पांच गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। बता दें कि बीती 18 मार्च को अकिंता हत्याकांड के तीनों आरोपियों को कोटद्वार एडीजे कोर्ट में पेश किया गया था। जहां तीनों आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए थे। इसके साथ ही अंकित और पुलकित की जमानत याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

PunjabKesari

जानें क्या है पूरा मामला?
बता दें कि 18 सितंबर की रात को वनंत्रा रिजॉर्ट (Vanantra Resort) के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में अपनी कर्मचारी अंकिता भंडारी के गुमशुदा होने की शिकायत दी थी। करीब 3 दिनों तक इस मामले की ढिलाई से जांच की गई। इसके बाद शासन के निर्देश पर मामले को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारी बात उगल दी।

ये भी पढ़े...
- Nainital: सेल्फी लेते समय शारदा नदी में डूबे 2 सगे भाई, पूर्णागिरि धाम में दर्शन के लिए UP से आए थे दोनों 


जानकारी के मुताबिक, पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ था। वहीं, ऋषिकेश से लौटते वक्त अंकिता और पुलकित के बीच फिर से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस बीच पुलकित ने गुस्से में आकर अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था। वहीं, मामले की जांच में जुटी पुलिस ने 22 सितंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि पौड़ी निवासी अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसोर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। इसी दौरान उस पर अनैतिक कार्य के लिए दबाव बनाया जा रहा था लेकिन जब अकिंता ने ऐसा करने से मना किया तो आरोपियों ने उसे नहर में धक्का देकर मार दिया।

PunjabKesari

तीनों आरोपियों पर इन धाराओं में तय हुए थे आरोप:-
- मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354 (ए) (छेड़खानी व लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए।
- दूसरे आरोपी अंकित गुप्ता पर IPC की धारा 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए।
- तीसरे आरोपी सौरभ भास्कर पर IPC की धारा 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए।

Related Story

Trending Topics

IPL
Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!