चारधाम योजना: विस्फोटक के प्रयोग को HC में चुनौती, केन्द्र से 6 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब

Edited By Nitika, Updated: 15 Mar, 2023 09:01 AM

explosive use challenged in hc

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चारधाम एवं ऋषिकेश-कर्ण प्रयाग रेल जैसी केन्द्रीय परियोजनाओं के निर्माण में हो रहे विस्फोटों के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मंगलवार को केन्द्र सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब दाखिल...

 

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चारधाम एवं ऋषिकेश-कर्ण प्रयाग रेल जैसी केन्द्रीय परियोजनाओं के निर्माण में हो रहे विस्फोटों के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मंगलवार को केन्द्र सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। 

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने ये निर्देश दिल्ली निवासी अजय गौतम की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राष्ट्रीय ताप विद्युत (एनटीपीसी) परियोजना, चारधाम सड़क परियोजना एवं ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत पहाड़ों को काटने के लिए लगातार विस्फोटकों के प्रयोग किया जा रहा है, जिससे पहाड़ दरक रहे हैं एवं कमजोर हो रहे हैं। इससे आपदा का खतरा बढ़ गया है। चारधाम यात्रा के दौरान भी सड़क निर्माण के लिये विस्फोटकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं की जान को खतरा बना रहता है। 

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि पहाड़ों को काटकर मलबा अलकनंदा नदी में डाला जा रहा है, जिससे पवित्र पावन नदी को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई कि इन सभी मामलों के जांच के लिये एक विशेषज्ञ कमेटी गठित करे और साथ ही विस्फोटकों के प्रयोग के लिए गाइड लाइन तैयार की जाए। साथ ही कमेटी की रिपोर्ट आने तक परियोजनाओं के निर्माण पर रोक लगाई जाए। इस मामले में अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी।
 

Related Story

Trending Topics

Bangladesh

Ireland

Match will be start at 31 Mar,2023 03:00 PM

img title img title

Everyday news at your fingertips

Try the premium service

Subscribe Now!