Edited By Nitika, Updated: 23 Jun, 2024 03:35 PM
उत्तराखंड कैबिनेट ने शनिवार को राज्य की 2018 पर्यटन नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों को एसजीएसटी क्षतिपूर्ति मिलने की अवधि निर्दिष्ट की गई है।
देहरादूनः उत्तराखंड कैबिनेट ने शनिवार को राज्य की 2018 पर्यटन नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों को एसजीएसटी क्षतिपूर्ति मिलने की अवधि निर्दिष्ट की गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित संशोधन के अनुसार, उत्तराखंड में ए, बी और बी+ श्रेणी के उद्योगों को पांच साल के लिए 100 प्रतिशत राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) क्षतिपूर्ति मिलेगी, जिसके बाद उन्हें अगले पांच वर्षों के लिए क्रमशः 90, 75 और 75 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
इसी तरह बड़ी, मेगा और अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं को 10 साल के लिए क्रमशः 30, 50 और 50 प्रतिशत एसजीएसटी क्षतिपूर्ति मिलेगी। उत्तराखंड पर्यटन नीति, 2018 में राज्य में विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों को एसजीएसटी क्षतिपूर्ति देने की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई थी।