Edited By Vandana Khosla, Updated: 20 Aug, 2025 09:04 AM

चंपावतः उत्तराखंड शासन ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत विवाह पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत विवाह पंजीकरण शुल्क में दी गई छूट को अगले साल 26 जनवरी तक बढ़ा दिया है।
चंपावतः उत्तराखंड शासन ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत विवाह पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत विवाह पंजीकरण शुल्क में दी गई छूट को अगले साल 26 जनवरी तक बढ़ा दिया है।
जिलाधिकारी जयवर्द्धन शर्मा के अनुसार इस कदम के तहत पूर्व निर्धारित 250 रुपये के पंजीकरण शुल्क में आम लोगों को पूर्ण छूट मिलती रहेगी। हालांकि यदि पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से कराया जाता है तो 50 रुपये (जीएसटी सहित) का शुल्क देय होगा। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा यह कदम नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने और विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को सरल व किफायती बनाने की दिशा में उठाया गया है।
माना जा रहा है कि इस कदम से अधिक से अधिक लोग विवाह पंजीकरण के लिए आगे आएंगे और राज्य में विधिक व्यवस्था को और मजबूत आधार मिलेगा। गौरतलब है कि यूसीसी के तहत उत्तराखंड में 26 मार्च, 2010 के बाद से हुए विवाहों को अगले छह महीनों के भीतर सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।