Edited By Nitika, Updated: 30 Aug, 2024 12:22 PM
हल्द्वानीः प्रदेश के हल्द्वानी बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जारी हो चुके हैं। वहीं इस निर्देश के बाद इज्जतनगर रेल मंडल सर्वे का काम शुरू करने जा रहा है। इस दौरान रेलवे ने सर्वे के लिए प्रशासनिक...
हल्द्वानीः प्रदेश के हल्द्वानी बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जारी हो चुके हैं। वहीं इस निर्देश के बाद इज्जतनगर रेल मंडल सर्वे का काम शुरू करने जा रहा है। इस दौरान रेलवे ने सर्वे के लिए प्रशासनिक सहयोग की मांग की है। इसमें 6 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें राजस्व विभाग, नगर निगम और बाल विकास विभाग की टीम भी शामिल है।
दरअसल,हल्द्वानी वनभूलपूरा क्षेत्र में रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण कर 4000 से ज्यादा मकान बनाए गए हैं। जिन्हें तोड़ने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा 2022 दिसंबर में आदेश दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद अब दोबारा से पूरी जमीन का सर्वे किया जाना है। वहीं इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने जानकारी दी कि रेलवे मंडल द्वारा प्रशासन से सहयोग मांगा गया है।
सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि रेलवे मंडल की सर्वे में सहायता के लिए विभिन्न विभागों की 6 अलग-अलग टीमें बना दी गई है। वहीं ये टीमें रेलवे द्वारा चिन्हित की गई भूमि में संरचनाओं और भूमि का संपूर्ण सर्वे करने में सहयोग करेंगी। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर रेलवे अपनी भूमि के सर्वेक्षण और सीमांकन का कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त प्रशासन उनका सहयोग करेगा।