उत्तराखंड में निजी बस यात्रियों को भी मिलेगा दुर्घटना बीमा का लाभ, CM धामी ने दिए निर्देश

Edited By Vandana Khosla, Updated: 17 Jan, 2025 11:24 AM

private bus passengers in uttarakhand will also get the benefit

देहरादूनः उत्तराखंड में निजी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अब दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। दरअसल, इससे निजी बसों के यात्रियों के परिजनों को दुर्घटनाओं के दौरान कुल 10 लाख रुपये की...

देहरादूनः उत्तराखंड में निजी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अब दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। दरअसल, इससे निजी बसों के यात्रियों के परिजनों को दुर्घटनाओं के दौरान कुल 10 लाख रुपये की राहत राशि मिल सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने का दर्द सभी परिवारों के लिए असहनीय होता है। ऐसे में राहत राशि में किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमावली को अगली कैबिनेट में जल्द ही प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ ही कहा कि सड़कों पर प्रवर्तन बढ़ाने, बसों की फिटनेस सुनिश्चित करने, ड्राइविंग टेस्ट और ड्राइवरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा शेष क्रैश बैरियर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभागों को इस दिशा में समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने परिवहन सचिव को सरकारी और निजी बसों के मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए 10 दिनों के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।

आपको बता दें कि वर्तमान में उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में यात्रा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और सड़क सुरक्षा कोष से मृतक के परिजनों को कुल 5 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा निगम की ओर से भी 5 लाख रुपये की दुर्घटना मुआवजा राशि दी जाती है।

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