चारधाम यात्रा में घोड़ों, खच्चरों की मौतों के आरोप वाली याचिका पर HC ने जारी किए नोटिस

Edited By Nitika, Updated: 08 Aug, 2024 01:51 PM

hc issues notices on petition alleging deaths of horses

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा मार्ग पर घोड़ों और खच्चरों की लगातार मौत होने का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर बुधवार को चमोली, उत्तरकाशी तथा अन्य जिला पंचायतों को नोटिस जारी किए।

 

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा मार्ग पर घोड़ों और खच्चरों की लगातार मौत होने का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर बुधवार को चमोली, उत्तरकाशी तथा अन्य जिला पंचायतों को नोटिस जारी किए।

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पशु अधिकार कार्यकर्ता गौरी मौलेखी तथा सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किए। याचिका में कहा गया है कि अब तक चारधाम यात्रा के दौरान कम से कम 600 घोड़ों की मौत हुई है और इसकी वजह से क्षेत्र में बीमारी फैलने का भी खतरा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि घोड़ों और खच्चरों को भी इंसानों की तरह चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

वहीं याचिका के अनुसार, चारधाम यात्रा में लगातार भीड़ बढ़ रही है, जिसके कारण घोड़ों और खच्चरों के लिए भोजन और आश्रयस्थलों की कमी हो गई है। उसमें कहा गया है कि घोड़ों और खच्चरों की लोगों को ले जाने की क्षमता के अनुसार ही श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए भेजा जाना चाहिए।

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