उत्तराखंड सरकार ने घर पर ‘Mini Bar' खोलने की अनुमति देने संबंधी नियम लिए वापस

Edited By Nitika, Updated: 13 Oct, 2023 11:31 AM

government withdraws rules regarding permission to open mini bar at home

उत्तराखंड सरकार ने अपनी आबकारी नीति की नियमावली के उस हिस्से को वापस ले लिया है जिसके तहत लोगों को घर में निजी ‘मिनी बार' खोलने की इजाजत दी गई थी। आबकारी आयुक्त ने कहा कि ऐसे लाइसेंस जारी करने से जुड़े नियमावली के नियम 11 और 13 को अगले आदेश तक वापस...

 

देहरादूनः उत्तराखंड सरकार ने अपनी आबकारी नीति की नियमावली के उस हिस्से को वापस ले लिया है जिसके तहत लोगों को घर में निजी ‘मिनी बार' खोलने की इजाजत दी गई थी। आबकारी आयुक्त ने कहा कि ऐसे लाइसेंस जारी करने से जुड़े नियमावली के नियम 11 और 13 को अगले आदेश तक वापस लिया जा रहा है।

आबकारी नीति 2023-24 की नियमावली को पिछले हफ्ते जारी किया गया था। इसमें यह प्रावधान था कि जो लोग पांच साल से आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, उन्हें घर पर ‘मिनी बार' के लिए 12 हजार रुपए सालाना के भुगतान पर लाइसेंस जारी किया जा सकता है। लाइसेंसधारी नौ लीटर तक भारत निर्मित विदेश शराब, 18 लीटर विदेशी मदिरा, नौ लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर कुछ शर्तों के साथ घर पर रख सकते हैं।

वहीं इन शर्तों में शामिल है कि बार का सख्ती से निजी उपयोग होगा और कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं की जाएगी और उस क्षेत्र में 21 साल से कम उम्र के लोगों को प्रवेश नहीं करने देना जहां यह ‘मिनी बार' बनाया गया है। लाइसेंसधारियों को शुष्क दिवसों के दौरान ‘मिनी बार' को बंद रखना था।

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