Edited By Nitika, Updated: 11 Jun, 2024 10:52 AM
![government should clarify the situation regarding the ceo of wakf board](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_6image_10_51_53311240511june30-ll.jpg)
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को राज्य सरकार से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को राज्य सरकार से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
मामले को हल्द्वानी निवासी इमरान अली की ओर से चुनौती दी गई है। इस प्रकरण की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वक्फ बोर्ड अधिनियम की धारा 23 में प्रावधान है कि प्रदेश वक्फ बोर्ड के सीईओ के पद पर स्थायी नियुक्ति की जाएगी। साथ ही इस पद पर डिप्टी सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी तैनात किया जा सकेगा।
वहीं याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि प्रदेश सरकार द्वारा लगातार अधिनियिम की उपेक्षा कर रही है। बोर्ड के सीईओ के पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं की जा रही है। वर्तमान में इस पद पर एक अधिशासी अभियंता को तैनात किया गया है, जो कि वक्फ बोर्ड अधिनियम के प्रावधान के खिलाफ है।