राशन विक्रेताओं के लिए अच्छी खबर, सरकार ने लाभांश भुगतान के लिए 9 करोड़ 35 लाख रूपए किए आवंटित

Edited By Harman Kaur, Updated: 22 Mar, 2023 04:28 PM

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उत्तराखंड शासन की ओर से बुधवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत, राज्य के राशन विक्रेताओं को लाभांश की कुल 35 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष 9 करोड़, 35 लाख की राशि आवंटित कर दी गई है

देहरादून: उत्तराखंड शासन की ओर से बुधवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत, राज्य के राशन विक्रेताओं को लाभांश की कुल 35 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष 9 करोड़, 35 लाख की राशि आवंटित कर दी गई है। जिसका भुगतान अब सभी राशन डीलरों को कर दिया जाएगा।

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राज्य की खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष एक जनवरी से NFSA के अन्तर्गत, अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना का खाद्यान्न नि:शुल्क किए जाने के कारण, राशन विक्रेताओं के लाभांश के भुगतान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण समस्या उत्पन्न हो गई थी। आर्या ने कहा कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन (All India Fair Price Shop Dealers Federation) उत्तराखंड द्वारा मांग की गई थीं कि राशन विक्रेताओं को NFSA के अंतर्गत, लाभांश का भुगतान किया जाए।

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रेखा रार्य ने बताया कि इस संदर्भ में उन्होंने बीते 19 जनवरी को सचिव, आयुक्त खाद्य, विभागीय अधिकारियों और राशन विक्रेताओं के सभी ज़लिों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। जिसमें विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि 15 फरवरी 2023 तक राशन विक्रेताओं के लाभांश और परिवहन के मद में बजट आवंटन की कार्यवाही कर ली जाए और फरवरी अंत तक राशन विक्रेताओं को भुगतान भी सुनिश्चित कर लिया जाए। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में आज शासन द्वारा उक्त मद में 35 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष 9 करोड़ 35 लाख की राशि आवंटित कर दी गई है, जिसका भुगतान सभी राशन डीलरों को कर दिया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि स्वीकृत धनराशि आहरित करने के पश्चात् पीएफएमएस पोटर्ल (PFMS Portal) से वाउचर संख्या एवं दिनांक बजट नियंत्रक अधिकारी तथा प्रशासनिक विभाग को अद्यतन निर्धारित प्रारूप पर मासिक उपलब्ध करायी जाएगी। साथ ही स्वीकृत, आवंटित की जा रही बजट धनराशि सस्ता गल्ला विक्रेताओं को लाभांश तथा आंतरिक गोदामों से एफपीएस तक परिवहन भाड़े का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे भुगतान से पूर्व वित्तीय नियमों में दिए गए प्राविधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। 

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