पूर्व अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों पर मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण, उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

Edited By Vandana Khosla, Updated: 14 Aug, 2025 02:45 PM

former agniveers will get 10 percent reservation in uniformed posts

देहरादूनः उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को सेना से सेवामुक्त अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण प्रदान किए जाने को मंजूरी दे दी।

देहरादूनः उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को सेना से सेवामुक्त अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण प्रदान किए जाने को मंजूरी दे दी।

आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व अग्निवीरों को राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में समूह 'ग' के वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व अग्निवीर को सीधी भर्ती की प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट प्रदान की जायेगी।

इसके अलावा, सेना में अग्निवीर के रूप में की गई कुल सेवा अवधि के बराबर अधिकतम आयु सीमा में भी उन्हें छूट प्रदान की जाएगी। एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (एसटीआई) नीति– 2025 को भी मंजूरी दे दी।

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