Edited By Vandana Khosla, Updated: 03 Aug, 2025 03:40 PM

देहरादूनः उत्तराखंड में संचालित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 20 अगस्त कर दी गई है।
देहरादूनः उत्तराखंड में संचालित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 20 अगस्त कर दी गई है।
राज्य की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने शनिवार को बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की एकल महिलाओं, जैसे विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अपराध या एसिड हमले की पीड़ति, को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें स्वरोजगार से जोड़ आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत, पात्र लाभार्थी को राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी आयु सीमा 21 से 50 वर्ष होनी चाहिए तथा उसकी वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम 72,000 रुपये से अधिक की नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत आवेदक महिला को अधिकतम दो लाख रुपये तक की परियोजना के लिए सहायता दी जाएगी तथा इसमें सरकार 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करेगी, जो अधिकतम 1.5 लाख रुपये हो सकती है। शेष 25 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं जोड़नी होगी।