हल्द्वानी दंगा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को HC से नहीं मिली राहत, ये है पूरा मामला

Edited By Vandana Khosla, Updated: 31 Oct, 2025 08:19 AM

abdul malik the main accused in the haldwani riots

नैनीतालः उत्तराखंड में हल्द्वानी दंगा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के लिए गुरुवार का दिन सुखद नहीं रहा। उच्च न्यायालय से उसे जमानत नहीं मिल पाई। जबकि उसके पुत्र अब्दुल मोइद और चालक जहीर को जमानत मिल गई है। इसके अलावा एक अन्य आरोपी मोहम्मद नाजिम को भी...

नैनीतालः उत्तराखंड में हल्द्वानी दंगा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के लिए गुरुवार का दिन सुखद नहीं रहा। उच्च न्यायालय से उसे जमानत नहीं मिल पाई। जबकि उसके पुत्र अब्दुल मोइद और चालक जहीर को जमानत मिल गई है। इसके अलावा एक अन्य आरोपी मोहम्मद नाजिम को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि तत्कालीन सभासद शकील अहमद को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।

बनभूलपुरा दंगा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक समेत कुल नौ आरोपियों अब्दुल मोईद, मो0 जहीर, जियाउर रहमान, अब्दुल रहमान, शाहनवाज उर्फ शानू, शकील अहमद, मौकीन अहमद सैफी, असलम चौधरी, मो0 नाजिम महबूब आलम और जीशान परवेज के जमानत प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में सुनवाई हुई। अब्दुल मलिक को फिलहाल अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी मलिक पर तीन मामलों में छह अभियोग दर्ज हैं। उसके जमानत प्रार्थना पत्र पर अब दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

इसी प्रकार अब्दुल मोईद पर कुल तीन मामले दर्ज हैं और अदालत ने तीनों मामलों में आज जमानत दे दी है। यही नहीं अदालत ने अब्दुल मलिक के चालक मो0 जहीर को भी जमानत प्रदान कर दी। आरोपी अब्दुल मोईद की ओर से कहा गया कि घटना के दिन वह मौके पर मौजूद नहीं था। आरोपी दो साल से जेल में है। इसके अलावा अदालत एक अन्य आरोपी मोहम्मद नाजिम को भी राहत देते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।        

अदालत ने बनभूलपुरा के तत्कालीन सभासद शकील अहमद को जमानत देने से इनकार कर दिया। सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास है और उस पर दंगा के अलावा दो अन्य मामले दर्ज हैं। बाकी अन्य आरोपियों को जमानत नहीं मिल पाई है। अदालत ने माना कि इनकी अपील तय समय सीमा से देर से फाइल की गई है। 

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