उत्तराखंड कैबिनेट में ‘योग नीति' को मिली मंजूरी, जानिए क्या है सरकार के अन्य फैसले

Edited By Vandana Khosla, Updated: 29 May, 2025 08:00 AM

yoga policy  approved in uttarakhand cabinet

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में 11 विभिन्न विषयों पर निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से महज 23 दिन पहले राज्य की ‘योग नीति' को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल के...

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में 11 विभिन्न विषयों पर निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से महज 23 दिन पहले राज्य की ‘योग नीति' को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि राज्य की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को सहेजते हुए सरकार ने वर्ष 2025 में एक महत्वाकांक्षी पहल के अंतर्गत, उत्तराखंड योग नीति 2025 की घोषणा की है। यह देश की प्रथम योग नीति है, जो राज्य को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2024 के प्रख्यापन का निर्णय लिया है। जिसके अन्तर्गत, राज्य के स्थानीय निवासियों के सशक्तिकरण और उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए विभिन्न विभागों में रू. 10 करोड़ तक की लागत के कार्य स्थानीय व्यक्तियों या स्थानीय पंजीकृत फर्मों के माध्यम से ही कराए जाने का निर्णय लिया गया है। सचिव ने बताया कि उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति-2025 (मेगा पॉलिसी-2025) के प्रख्यापन का भी मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजी निवेश के लिए प्रतिस्पर्धी गंतव्य के रूप में स्थापित करने तथा वृहत श्रेणी के विनिर्माण उद्योग में पूंजी निवेश के लिये अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करते हुये राज्य का आर्थिक विकास एवं अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करना है। यह नीति जारी होने की तिथि से प्रभावी होकर आगामी पांच वर्ष तक लागू रहेगी।

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड विष (कब्जा और विक्रय) नियमावली, 2023 की अनुसूची में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019 के राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2019 के लागू होने से पूर्व कोषागार विभाग में कार्यरत सहायक लेखाकारों / लेखाकारों के सम्बन्ध में विद्यमान वेतन विसंगति का निराकरण किये जाने के संबंध में निर्णय किया। बगौली ने बताया कि राज्य बांध सुरक्षा संगठन, उत्तराखंड द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया। इसके साथ ही, राज्य में उत्तराखंड निबन्धन लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली, 2025 को प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय किया गया है।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 में किये गये कतिपय संशोधनों को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में 11 अतिरिक्त पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया। राजकीय मेडिकल कॉलेज, देहरादून व हल्द्वानी के समीप रोगियों के तीमारदारों के लिये विश्राम गृहों की स्थापना का निर्णय भी आज लिया गया है। इसके अलावा, मंत्रिमंडलने प्रदेश में संचालित अटल आयुष्मान योजना और राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में लंबित देनदारियों की प्रतिपूर्ति के लिए 75 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग को कर्ज के रूप में आवंटित करने का भी निर्णय किया है। 

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