सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देगी उत्तराखंड सरकार, आदेश जारी

Edited By Ramanjot, Updated: 07 Jul, 2024 01:42 PM

uttarakhand will give 33 reservation to women in cooperative institutions

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर जारी आदेश से राज्य के 10 जिला सहकारी बैंकों, 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों और अन्य शीर्ष सहकारी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इसमें कहा गया है कि महिलाओं को...

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का शनिवार को आदेश जारी किया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हाल में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया और इससे सहकारी संस्थाओं में पुरुषों का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। 

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर जारी आदेश से राज्य के 10 जिला सहकारी बैंकों, 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों और अन्य शीर्ष सहकारी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इसमें कहा गया है कि महिलाओं को उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी संघ, आवास एवं निर्माण सहकारी संघ, क्षेत्रीय सहकारी संघ, उपभोक्ता सहकारी संघ और रेशम संघ सहित अन्य में भी आरक्षण मिलेगा। 

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राज्य के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि यह राज्य सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। 

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