Edited By Vandana Khosla, Updated: 14 Jan, 2025 03:05 PM
देहरादूनः उत्तराखंड में 23 जनवरी को नगर निकाय का चुनाव के दौरान सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में चुनाव होंगे वहां सभी शिक्षक संस्थान, कार्यालयों में अवकाश रहेगा।
देहरादूनः उत्तराखंड में 23 जनवरी को नगर निकाय का चुनाव के दौरान सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में चुनाव होंगे वहां सभी शिक्षक संस्थान, कार्यालयों में अवकाश रहेगा।
उत्तराखंड सरकार ने आगामी 23 जनवरी को मतदान के दिन राज्य के सभी नगर निकायों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने संबंधित आदेश जारी किया हैं। इस आदेश के मुताबिक राज्यपाल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य के सभी स्थानीय निकायों में मौजूद सभी राजकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थानों, अर्द्ध-निकायों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा। इसके साथ ही इस दिन निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले कोषागार और उपकोषागार भी बंद रहेंगें। ताकि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
बता दें कि उत्तराखंड में 23 जनवरी को नगर निकाय का चुनाव होगा। इस चुनाव में 11 नगर निगम, 46 नगर पंचायत और 43 नगर पालिका के लिए मतदान होगा। जबकि मतगणना 25 जनवरी को होगी।