Edited By Vandana Khosla, Updated: 26 Aug, 2025 08:34 AM

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के एक नवविवाहित दंपति को उनके परिवार के सदस्यों से मिल रही धमकी के मद्देनजर पुलिस को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। दंपति ने अदालत के समक्ष दायर याचिका में कहा था कि वे दोनों बालिग हैं और...
नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के एक नवविवाहित दंपति को उनके परिवार के सदस्यों से मिल रही धमकी के मद्देनजर पुलिस को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। दंपति ने अदालत के समक्ष दायर याचिका में कहा था कि वे दोनों बालिग हैं और आपसी सहमति से उन्होंने 11 अगस्त 2025 को विवाह कर लिया था।
नवविवाहित दंपति ने अदालत के सामने अपना विवाह प्रमाणपत्र भी जमा किया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनके परिवारों के सदस्य विवाह से नाखुश हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे उन्हें गंभीर खतरा है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेन्द्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने कहा कि बालिगों को अपनी पसंद के साथी से विवाह करने का मौलिक अधिकार है।
उच्च न्यायालय ने हरिद्वार जिले के रानीपुर थाना प्रभारी निरीक्षक को खतरे का आकलन कर याचिकाकर्ताओं को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए। अदालत ने अधिकारियों को दंपति के परिवारजनों को तलब करने और उन्हें समझाने व परामर्श देने को भी कहा।