Edited By Vandana Khosla, Updated: 11 Feb, 2025 11:53 AM

Uttarakhand High Court: यौन शोषण के आरोपी लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा की जमानत पर सोमवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं हो पाई। महिला के यौन शोषण के आरोपी बोरा ने खुद को बेगुनाह बताते हुए जमानत के लिए उच्च न्यायालय का...
Uttarakhand High Court: यौन शोषण के आरोपी लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा की जमानत पर सोमवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं हो पाई। महिला के यौन शोषण के आरोपी बोरा ने खुद को बेगुनाह बताते हुए जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
दरअसल, बीते सोमवार को नैनीताल उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ में आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी थी। लेकिन कोर्ट उपलब्ध न हो पाने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। अब सुनवाई के लिए नई तिथि तय की जाएगी। पिछली सुनवाई पर अदालत ने सरकार से एफआईआर में आरोपी की व्हाट्सएप चैट को अदालत में पेश करने के निर्देश दिए थे।
आपको बता दें कि लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर दुग्ध संघ में आउटसोर्स पर काम करने वाली एक महिला के यौन शोषण का आरोप है। आरोपी के खिलाफ पिछले साल लालकुआं थाना में अभियोग पंजीकृत है। आरोप है कि पीड़िता के साथ एक होटल में बुलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित महिला ने पुलिस जांच में यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी नाबालिग लड़की से भी छेड़खानी की है। महिला के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो की धारा के तहत भी मामला दर्ज किया था।