Rudraprayag: चार नाबालिग लड़कियों को ''बालिका वधू'' बनने से बचाया,अधिकारियों की तत्परता से रुका विवाह

Edited By Vandana Khosla, Updated: 01 Feb, 2025 08:58 AM

rudraprayag saved four minor girls from becoming child brides

रुद्रप्रयागः उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के बाल विकास विभाग के अधिकारियों की तत्परता से चार नाबालिग लड़कियों का विवाह रुक गया। अधिकारियों ने यहां बताया कि रुद्रप्रयाग के जखोली तहसील के घंघासू-बागर क्षेत्र में शुक्रवार को गई बाल विकास विभाग की टीम...

रुद्रप्रयागः उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के बाल विकास विभाग के अधिकारियों की तत्परता से चार नाबालिग लड़कियों का विवाह रुक गया। अधिकारियों ने यहां बताया कि रुद्रप्रयाग के जखोली तहसील के घंघासू-बागर क्षेत्र में शुक्रवार को गई बाल विकास विभाग की टीम ने 15 से 17 साल की उम्र की इन बालिकाओं के परिजनों को अभी उनकी शादी न करने के लिए समझाया। इन सभी लड़कियों की शादी अगले माह होनी थी।

दरअसल,बालिकाओं की शादी के बारे में बाल विकास विभाग को ‘चाईल्ड हेल्पलाइन' के जरिए शिकायत मिली थी। रुद्रप्रयाग के बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्र ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद टीम ने पूरे इलाके के विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों की काउंसलिंग की जिससे जानकारी मिली कि उछोला गांव के तीन परिवारों की नाबालिग लड़कियों की शादी अगले महीने होनी है। उन्होंने बताया कि जानकारी मिलते ही विभाग की टीम उछोला गांव पहुंची। जहां तीनों बालिकाओं के परिजनों को अभी उनकी शादी न करने को समझाया गया। मिश्र ने बताया कि बालिकाओं के परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणाम और कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी दी गई। जिस पर परिजन उनके बालिग होने तक शादी न करने की बात पर सहमत हो गए।

काउंसलिंग करने वाली टीम की प्रमुख और बाल विकास विभाग की जिला समन्वयक दीपिका ने बताया कि उछोला गांव में 15, 16 और 17 वर्ष की चार नाबालिग बालिकाओं की अगले महीने के लिए तय शादी को रुकवाया गया। उन्होंने बताया कि इन चार में से दो बालिकाएं एक ही परिवार की हैं जिनमें से एक की उम्र 15 साल और दूसरी की उम्र 17 साल है। उन्होंने बताया कि टीम ने बालिकाओं के परिजनों को बताया कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है जिसमें सख्त सजा का प्रावधान है। 

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