Edited By Vandana Khosla, Updated: 26 Apr, 2025 01:25 PM

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्यार में बंधे हिन्दू-मुस्लिम जोड़े को तत्काल सुरक्षा दिए जाने के निर्देश हरिद्वार पुलिस को दिए हैं। साथ ही आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है।
नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्यार में बंधे हिन्दू-मुस्लिम जोड़े को तत्काल सुरक्षा दिए जाने के निर्देश हरिद्वार पुलिस को दिए हैं। साथ ही आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खण्डपीठ में गुरुवार को इस जोड़े की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई हुई। प्रकरण के अनुसार मुस्लिम लड़की और हिन्दू लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं और कई वर्षों से तीर्थ नगरी हरिद्वार में लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। वे एक साथ ही एक कंपनी में नौकरी भी करते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने आपसी सहमति से शादी कर ली है। आरोप है कि लड़की के परिजन इससे नाराज हैं और उन्हें जान का खतरा बना हुआ है। हरिद्वार पुलिस से संपर्क करने पर उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई।
प्रेमी जोड़े ने अदालत को यह भी बताया कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसीसी) नियमावली के तहत पंजीकरण के लिए अभी तक आवेदन इसलिए नहीं किया है कि रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा परिजनों को नोटिस जारी किया जाएगा जिससे उनके ठिकाने की पूरी जानकारी उन्हें मिल जाएगी। इससे उनको जानमाल का खतरा हो सकता है। इसके बाद अदालत ने हरिद्वार पुलिस को जोड़े को शीघ्र सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने को भी कहा है।