Edited By Vandana Khosla, Updated: 25 Apr, 2025 01:35 PM

बागेश्वरः उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अब स्थायी निवास, जाति, आय, चरित्र समेत सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र विद्यालय में ही उपलब्ध कराए जाएंगे। जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने ‘अपणों स्कूल, अपणु प्रमाण' पहल के तहत...
बागेश्वरः उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अब स्थायी निवास, जाति, आय, चरित्र समेत सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र विद्यालय में ही उपलब्ध कराए जाएंगे। जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने ‘अपणों स्कूल, अपणु प्रमाण' पहल के तहत इन प्रमाण पत्रों को विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस अभिनव पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है।
जिलाधिकारी ने गुरुवार को इस संबंध में सभी उप जिलाधिकारियों एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को प्रमाण-पत्र समयबद्ध रूप से उपलब्ध हो सके ताकि वे बिना किसी परेशानी के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पात्र हो सकें। ‘अपणों स्कूल, अपणू प्रमाण' पहल को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु जिलाधिकारी ने तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में खंड शिक्षा अधिकारियों को सम्मिलित कर एक समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह समिति जिले के कक्षा 11 एवं 12 के छात्रों की संख्या का आकलन करेगी तथा विद्यालयों में भ्रमण करने वाली टीमों का तिथिवार रोस्टर तैयार करेगी। एक टीम में पटवारी, लेखपाल, कानूनगो एवं सीएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल होंगे।
प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया के लिए एक निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी तहसील स्तर पर प्रतिदिन की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि तैयार रोस्टर की जानकारी संबंधित विद्यालयों को व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से दी जाए। साथ ही प्रमाण-पत्रों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्रधानाचार्यों, छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। कार्ययोजना के अनुसार गठित टीमें निर्धारित तिथि को संबंधित विद्यालय का भ्रमण करेंगी तथा प्रधानाचार्य से समन्वय स्थापित कर आवश्यक शुल्क एवं दस्तावेज ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से तहसीलदार अथवा उप जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित करने की व्यवस्था करेंगी।