Edited By Nitika, Updated: 28 Feb, 2023 10:41 AM

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अदालत के आदेश के बावजूद एएनएम के रिक्त पदों पर भर्ती प्रकिया शुरू नहीं करने के मामले में स्वास्थ्य महानिदेशक (डीजी हेल्थ) विनीता साह को अवमानना नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अदालत के आदेश के बावजूद एएनएम के रिक्त पदों पर भर्ती प्रकिया शुरू नहीं करने के मामले में स्वास्थ्य महानिदेशक (डीजी हेल्थ) विनीता साह को अवमानना नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
एएनम की छात्रा नीमा गोस्वामी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार की ओर से पूर्व में एएनएम के 440 पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 53 पद निर्धारित किे गए थे लेकिन 23 पदों पर नियुक्ति करने के साथ ही 33 पदों को दिव्यांग कोटे के लिए आरक्षित करने की बात कहते हुए भर्ती प्रकिया को रोक दिया गया।
वहीं अदालत ने वर्ष 2021 में सरकार को दो माह के भीतर एएनएम के रिक्त पदों पर भर्ती प्रकिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि आज तक सरकार ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है।