Edited By Vandana Khosla, Updated: 03 Aug, 2025 07:56 AM

नैनीतालः नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने युवती की फर्जी आईडी से इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक फोटो वायरल करने वाले आरोपी की अंतरिम जमानत रद्द करते हुए शनिवार को उसे तीन दिन के अंदर समर्पण करने का निर्देश दिया।
नैनीतालः नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने युवती की फर्जी आईडी से इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक फोटो वायरल करने वाले आरोपी की अंतरिम जमानत रद्द करते हुए शनिवार को उसे तीन दिन के अंदर समर्पण करने का निर्देश दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने 13 जून 2024 को मल्लीताल कोतवाली में घटगड़ नलनी निवासी त्रिपुरेश सिंह के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) के अंतर्गत शिकायत दर्ज की। जिसमें उसने आरोपी पर फर्जी आईडी तैयार कर इंस्ट्राग्राम पर उसकी फर्जी आपत्तिजनक फोटो वायरल करने का आरोप लगाया।
इस मामले में अदालत ने आरोपी को 17 फरवरी को अंतरिम जमानत दे दी थी। लेकिन, जमानत पर छूटने के बाद आरोपी ने पीड़िता की पुन: फर्जी आपत्तिजनक फोटो वायरल कर उसे डराने धमकाने की कोशिश की। पुलिस की ओर से इसकी रिपोर्ट आज अदालत में सौंपी गई।
जिसके बाद अदालत ने आरोपी की अंतरिम जमानत रद्द कर दी और उसे तीन दिन के अंदर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई अब छह अगस्त को होगी।