UCC के तहत उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों का अब जरूरी है विवाह पंजीकरण, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

Edited By Vandana Khosla, Updated: 25 Feb, 2025 11:04 AM

marriage registration of uttarakhand government employees

देहरादूनः उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को हाल में प्रदेश में लागू की गई समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण सुनिश्चित कराने के...

देहरादूनः उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को हाल में प्रदेश में लागू की गई समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

इस संबंध में लिखे एक पत्र में रतूड़ी ने कहा कि यूसीसी के तहत 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि इस क्रम में यूसीसी के लिए नामित जिला नोडल अधिकारी द्वारा अपने जिले में कार्यरत समस्त विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाएगा और इस संबंध में प्रत्येक जिले द्वारा नियमित रूप से रिपोर्ट गृह सचिव को उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य सचिव ने प्रत्येक विभाग में भी एक नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए हैं जो अपने विभाग के विवाहित कार्मिकों के विवाह पंजीकरण सुनिश्चित करवाएंगे।

पत्र में कहा गया है कि सभी जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य समयबद्ध रूप से पूरा हो और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट गृह सचिव को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि यूसीसी पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के निदेशक को सभी जिलों और विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। 

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