Uttarakhand News... UCC पर उत्तराखंड HC ने केंद्र और राज्य को भेजा नोटिस, मांगा जवाब

Edited By Vandana Khosla, Updated: 13 Feb, 2025 10:04 AM

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नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्र को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने देहरादून...

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्र को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने देहरादून निवासी अलमासुद्दीन सिद्दीकी और हरिद्वार निवासी इकराम के साथ ही भीमताल निवासी सुरेश नेगी की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किए। अलमासुद्दीन सिद्दीकी अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई हैं।

इन याचिकाओं में लिव इन रिलेशन के अलावा मुस्लिम समुदाय के विवाह, तलाक, इद्दत और विरासत के संबंध में समान नागरिक संहिता, 2024 के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि कुरान और उसकी आयतों में निर्धारित प्रावधान प्रत्येक मुसलमान के लिए आवश्यक है। यूसीसी में जो प्रावधान मौजूद हैं वह कुरान की आयतों के बिल्कुल विपरीत है। यह भी दलील दी गई कि यूसीसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, जो धर्म के पालन और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह भी कहा कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के लिए इद्दत की अवधि अनिवार्य है और यूसीसी द्वारा इसे समाप्त करके मुसलमानों की धार्मिक प्रथा का अतिक्रमण किया गया है।यूसीसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 का उल्लंघन है तथा यह राज्य के क्षेत्राधिकार क्षेत्र से बाहर है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण और उसमें दंड की सजा को भी चुनौती दी है। कहा गया कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए निजता के अधिकार का उल्लंघन है। सभी पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने राज्य सरकार और केंद्र को नोटिस जारी कर सभी बिंदुओं पर छह सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद तय की गई है। 

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