UCC में 'लिव-इन' के प्रावधान के खिलाफ कल विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, राष्ट्रपति को भेजा जाएगा ज्ञापन

Edited By Vandana Khosla, Updated: 19 Feb, 2025 10:39 AM

congress will gherao the assembly tomorrow against the provision of

देहरादूनः उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में 'लिव-इन' संबंध के प्रावधान के विरोध में कांग्रेस पार्टी कल यानी 20 फरवरी को राज्य विधानसभा का घेराव करेगी। कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष करन माहरा ने मंगलवार को यहां एक...

देहरादूनः उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में 'लिव-इन' संबंध के प्रावधान के विरोध में कांग्रेस पार्टी कल यानी 20 फरवरी को राज्य विधानसभा का घेराव करेगी। कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष करन माहरा ने मंगलवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर आम जनता की राय एकत्र करेगी और उसे एक ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजेगी।

"UCC में 'लिव-इन' का प्रावधान उत्तराखंड की गरिमा तथा संस्कृति के खिलाफ"
करन माहरा ने कहा कि यूसीसी में 'लिव-इन' संबंध का प्रावधान उत्तराखंड की गरिमा तथा संस्कृति के खिलाफ है और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को चेतावनी देने के लिए पार्टी इसके खिलाफ 20 फरवरी को राज्य विधानसभा का घेराव करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी राज्य में आंदोलन के माध्यम से आम जनता की राय एकत्र करेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए पार्टी ने एक फार्म का प्रारूप तैयार किया है। जिसके जरिए एकत्रित जनता की राय को ज्ञापन के रूप में राष्ट्रपति को भेजा जायेगा। उन्होंने बताया कि पार्टी ने इसके लिए दो माह का समय निर्धारित किया है और आम जनता इस प्रावधान पर अपनी राय ऑनलाइन भी साझा कर सकती है। जिसके लिए कांग्रेस ने एक लिंक भी जारी किया है।

"लिव-इन संबंधों के जरिए समाज में व्याभिचार फैलाने का प्रयास"
माहरा ने आरोप लगाया कि 'लिव-इन' संबंधों के जरिए समाज में व्याभिचार फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी स्वयं के धर्म का रक्षक होने का दावा करती है। यूसीसी ने उसके दोहरे चरित्र को उजागर कर दिया है। उत्तराखंड में 27 जनवरी से यूसीसी लागू किया गया है। जिसमें विवाह और तलाक के अलावा 'लिव-इन' संबंध का भी प्रावधान किया गया है और इस संबंध में रहने वालों के लिए पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया है। 

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