दुष्कर्मी उस्मान की जमानत पर High Court ने सरकार से मांगा शपथ पत्र, 14 जुलाई को होगी सुनवाई

Edited By Vandana Khosla, Updated: 04 Jul, 2025 12:15 PM

high court seeks affidavit from government on bail of rapist usman

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल के बहुचर्चित नाबालिग यौन शोषण मामले में आरोपी उस्मान अली के जमानत प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सरकार से 10 दिन में शपथ पत्र पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ में जमानत...

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल के बहुचर्चित नाबालिग यौन शोषण मामले में आरोपी उस्मान अली के जमानत प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सरकार से 10 दिन में शपथ पत्र पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ में जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई।

आरोपी उस्मान की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है। उस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। पुलिस के पास यौन शोषण के मामले में उसके खिलाफ कोई तथ्य नहीं हैं। उसके घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे पूरे मामले के गवाह हैं। डीवीआर पुलिस को सौंप दी गई है। अंत में पीठ ने सरकार से 10 दिन में शपथ पत्र देने को कहा है। इस मामले में 14 जुलाई को सुनवाई होगी। इससे पहले पोक्सो अदालत आरोपी की जमानत खारिज कर चुका है।

गौरतलब है कि विगत 30 अप्रैल को नैनीताल में 12 साल की नाबालिग से यौन शोषण का मामला सामने आया था। आरोप 73 साल के सरकारी ठेकेदार उस्मान अली पर लगाया गया था। आरोप है कि पैसे का लालच देकर आरोपी ने पीड़ित का यौन शोषण किया। इस घटना के सामने आने के बाद नैनीताल शहर में ऊबाल आ गया था। लोग सड़कों पर आ गए थे। यहां तक कि कुछ दुकानों में तोड़ फोड़ भी की गई। आरोपी को पुलिस ने 30 अप्रैल को ही गिरफ्तार कर लिया था। 

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