पर्यटक नगरी नैनीताल में पानी की किल्लत पर HC गंभीर, जल संस्थान को दिए निर्देश

Edited By Nitika, Updated: 27 Jun, 2023 01:52 PM

hc serious on water shortage in nainital

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरोवर नगरी नैनीताल में पानी की किल्लत को गंभीरता से लेते हुए जल संस्थान को प्रभावित क्षेत्र में पानी उपलब्ध करवाने और वैकल्पिक उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं।

 

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरोवर नगरी नैनीताल में पानी की किल्लत को गंभीरता से लेते हुए जल संस्थान को प्रभावित क्षेत्र में पानी उपलब्ध करवाने और वैकल्पिक उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल उच्च न्यायालय के अधिवक्ता डीसीएस रावत की ओर से उच्च न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि पर्यटक नगरी नैनीताल के एक हिस्से में चार दिनों से पेयजल की आपूर्ति बाधित है। लोग परेशान हैं। यहां तक कि शहर के दोनों अस्पतालों में भी पानी की आपूर्ति नहीं होने से स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हो रही है। पानी के अभाव में मरीजों का डायलिसिल नहीं हो पा रहा है।

वहीं मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर कर लिया। दूसरी जल संस्थान की ओर से इस मामले में कहा गया कि विगत 20 जून को विकास कार्य के दौरान खुदाई के चलते पेयजल लाइन कट गई थी। पेयजल आपूर्ति सुचारू करने के लिए महकमा पूरा प्रयास कर रहा है।

अदालत ने जल संस्थान की बात को रिकॉर्ड में लेते हुए अधिकारियों को चार बजे तक पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करवाने के साथ ही प्रभावित क्षेत्र में पानी उपलब्ध करवाने के लिए वैकल्पिक उपायों को भी अपनाने के निर्देश दिए। अदालत ने यह भी कहा कि इसके बावजूद भी जल संस्थान की ओर से पेयजल आपूर्ति सुचारू नहीं की जाती है तो अदालत को सूचित करें।

Related Story

Trending Topics

IPL
Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!