सचिव व चमोली DM के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के HC ने दिए निर्देश, जानिए पूरा मामला

Edited By Vandana Khosla, Updated: 01 Apr, 2025 04:19 PM

hc gave instructions to take contempt action against the secretary

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को अदालत के आदेश के बावजूद प्रशासक नियुक्त नहीं किए जाने के मामले में पंचायती राज सचिव और चमोली के जिलाधिकारी के खिलाफ मंगलवार को अवमानना कार्रवाई शुरू करने के...

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को अदालत के आदेश के बावजूद प्रशासक नियुक्त नहीं किए जाने के मामले में पंचायती राज सचिव और चमोली के जिलाधिकारी के खिलाफ मंगलवार को अवमानना कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने विगत 27 मार्च को एक आदेश जारी कर अपीलकर्ता भंडारी को चमोली जिला पंचायत का प्रशासक नियुक्त किए जाने के निर्देश दिए थे। आज अपीलकर्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र दायर कर कहा गया कि सरकार ने खंडपीठ के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि रजनी भंडारी का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसलिए सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है। खंडपीठ ने इसे अदालत के आदेश की अवमानना मानते हुए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को इस मामले में अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दे दिए।

गौरतलब है कि सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी कर सभी जिला पंचायत अध्यक्षों और ग्राम प्रधानों को पंचायत निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिया था लेकिन चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को प्रशासक नहीं बनाया। उन्होंने सरकार के इस कदम को उच्च न्यायालय में चुनौती दी और मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने 27 मार्च को आदेश जारी कर उन्हें प्रशासक नियुक्त किए जाने के निर्देश दिए थे। 

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