हरिद्वारः नेशनल खिलाड़ी से दुष्कर्म के आरोपी कोच की जमानत याचिका पर कोर्ट ने दिया यह फैसला

Edited By Vandana Khosla, Updated: 14 Jun, 2025 01:04 PM

haridwar the court gave this decision on the bail plea of  the

हरिद्वारः नाबालिग नेशनल हॉकी खिलाड़ी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कोच की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने आरोपी कोच की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि खिलाड़ी से दुष्कर्म के आरोप में कोच भानु प्रकाश...

हरिद्वारः नाबालिग नेशनल हॉकी खिलाड़ी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कोच की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने आरोपी कोच की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि खिलाड़ी से दुष्कर्म के आरोप में कोच भानु प्रकाश निवासी टनकपुर जनपद चंपावत को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद आरोपी पक्ष की ओर से अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी। लेकिन, कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

दरअसल, यह घटना हरिद्वार के रोशनाबाद में हुई थी। यहां लगे शिविर कैंप में जनवरी में 38वें नेशनल हॉकी गेम्स की तैयारियां चल रही थी। इस दौरान एक होटल में नेशनल हॉकी महिला टीम रुकी हुई थी। जिसमें एक 16 वर्षीय खिलाड़ी थी। बताया गया कि इसी होटल में हॉकी कोच भी रूका हुआ था। आरोप है कि कोच ने नाबालिग खिलाड़ी को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं, पीड़िता  की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी कोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। साथ ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।    

इसके बाद आरोपी पक्ष की ओर से अदालत में जमानत याचिका दर्ज की गई। वहीं, इस जमानत याचिका को प्रभारी विशेष न्यायालय पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने खारिज कर दिया है। बता दें कि अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला लिया है।​ 

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