Edited By Vandana Khosla, Updated: 02 Sep, 2025 08:50 AM

पौड़ीः यहां की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को पांच साल पहले अपनी प्रेमिका की हत्या करने वाले एक व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पौड़ीः यहां की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को पांच साल पहले अपनी प्रेमिका की हत्या करने वाले एक व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने बताया कि पौड़ी के सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह ने राहुल को युवती की हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पौड़ी के एक गांव के रहने वाले राहुल पर आरोप था कि उसने अपने ही गांव की निवासी अपनी प्रेमिका की 11 फरवरी 2020 की रात को उस समय हत्या कर दी थी जब वह उससे मिलने उसके घर पहुंची थी ।
युवती की मां की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने राहुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। राहुल को 20 जुलाई, 2020 को गिरफ्तार किया गया था।