CM धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए ये दिशा-निर्देश

Edited By Vandana Khosla, Updated: 29 Jul, 2025 01:36 PM

cm dhami held a meeting with senior officials

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में धर्मांतरण के प्रयास की हाल की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए अधिकारियों को धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त करने के सोमवार को निर्देश दिए। यहां सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक...

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में धर्मांतरण के प्रयास की हाल की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए अधिकारियों को धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त करने के सोमवार को निर्देश दिए। यहां सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण कराने वाले तत्वों के जाल में फंसे लोगों को उचित परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान किया जाए।

उत्तराखंड में छांगुर गिरोह से जुड़े छह लोग गिरफ्तार- CM Dhami 
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हाल की घटनाओं को देखते हुए धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाए जाने की दिशा में तत्काल जरूरी कदम उठाए जाएं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस ने हाल में संयुक्त प्रयासों के तहत कथित रूप से धर्मांतरण कराने वाले छांगुर गिरोह से जुड़े छह लोगों को गिरफ्तार किया था। साधु-संतों का छद्म भेष धारण कर लोगों को ठगने तथा सनातन को बदनाम करने वालों को पकड़ने के लिए इस माह शुरू किए गए 'ऑपरेशन कालनेमि' का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने में यह सफल रहा है।

"धर्म में बदलाव की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाए"
सीएम धामी ने कहा कि इस मुहिम को आगे भी चलाए जाने की जरूरत है। धामी ने पुलिस मुख्यालय स्तर पर इस अभियान की निगरानी के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के निर्देश देते हुए कहा कि उत्तराखंड सीमावर्ती प्रदेश होने के साथ ही सनातन की पुण्य भूमि भी है। इसलिए यहां जनसांख्यिकीय में बदलाव की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाए।

आपको बता दें कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम बल, अनुचित प्रभाव, ज़बरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी कपटपूर्ण तरीके से जबरन धर्म परिवर्तन को रोकता है। इसे 2022 में संशोधित किया गया था। इस अधिनियम के तहत जबरन धर्म परिवर्तन एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है जिसके लिए तीन से दस साल की कैद और कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा, अदालत आरोपी को पीड़ित को पांच लाख रुपये तक का मुआवजा देने का आदेश भी दे सकती है। 

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