Edited By Nitika, Updated: 26 Jun, 2024 03:47 PM
![big decision of dhami government now doctors will not retire at the age of 60](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_6image_15_46_208308164dhami7-ll.jpg)
देहरादूनः उत्तराखंड में धामी सरकार की कैबिनेट में फैसला लिया गया कि प्रदेश में माहिर चिकित्सक अब 60 वर्ष के बजाए 65 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। इससे प्रदेश में चिकित्सकों की कमी में कुछ हद तक कमी आएगी। वहीं डॉक्टरों को 65 साल तक नौकरी करने पर...
देहरादूनः उत्तराखंड में धामी सरकार की कैबिनेट में फैसला लिया गया कि प्रदेश में माहिर चिकित्सक अब 60 वर्ष के बजाए 65 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। इससे प्रदेश में चिकित्सकों की कमी में कुछ हद तक कमी आएगी। वहीं डॉक्टरों को 65 साल तक नौकरी करने पर मंजूरी मिल गई है। राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सक अब 60 में नहीं बल्कि 65 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे।
कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड मिनिस्टीरियल संवर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली-2024 प्रख्यापन करने और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा अवधि 65 वर्ष करने का फैसला लिया है। सरकार के इस निर्णय से अधिकतर विशेषज्ञ चिकित्सकों के चेहरे पर खुशी की लहर छा गई है। अधिकतर कर्मचारी इसलिए खुश है क्योंकि उन्हें अपनी सेवा जारी रखने का मौका मिलेगा।
उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का दायित्व मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, समस्त एलोपैथिक, दंत, आयुष, होम्योपैथिक, यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के सीधी भर्ती के पदों पर चयन आदि कार्यों को निरंतर संतोषजनक रूप से किया जाता है। बोर्ड के मिनिस्टीरियल संवर्ग में कोई भी नियमित भर्ती कार्मिक वर्तमान में कार्यरत नहीं है।
अन्य विभागों, कार्यालयों से सेवा-स्थानांतरण के माध्यम से और बोर्ड कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में सेवा स्थानांतरण के आधार पर तैनात मिनिस्टीरियल संवर्ग की सीधी भर्ती के पद कर्मियों का समायोजन हो सकेगा। इसके साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सक अब 60 के बजाए 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे।