अतिक्रमण पर पुनः निर्माण कार्य को प्रशासन ने रोका, कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा था दुकानों और मकानों का निर्माण

Edited By Vandana Khosla, Updated: 12 Oct, 2024 11:57 AM

administration stopped the reconstruction work due to encroachment

ऊधम सिंह नगर: उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पतरामपुर से खबर सामने आई है। इसमें प्रशासन द्वारा लगभग 2 वर्ष पूर्व बंजर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई थी। इस दौरान सरकारी भूमि पर बनी दुकानों और मकानों को ध्वस्त...

ऊधम सिंह नगर: उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पतरामपुर से खबर सामने आई है। इसमें प्रशासन द्वारा लगभग 2 वर्ष पूर्व बंजर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई थी। इस दौरान सरकारी भूमि पर बनी दुकानों और मकानों को ध्वस्त किया गया था। इसी बीच अतिक्रमणकारियों द्वारा की गई इस कार्रवाई को गलत बताते हुए लोगों ने कोर्ट की शरण ली थी। वहीं कोर्ट के आदेशों के बाद पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा था। लेकिन प्रशासन ने इस पुनर्निर्माण कार्य को बीच में ही रोक दिया है। साथ ही मौके पर जसपुर विधायक समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

प्राप्त सूचना के मुताबिक यह मामला जसपुर के पतरामपुर का है। जहां बंजर भूमि खसरा संख्या 290 पर दो वर्ष पूर्व अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए दुकानों और मकानों को तोड़ा गया था। जिसके बाद लोगों ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट के आदेश के बाद पुनः निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसी बीच मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा निर्माण कार्य को रोक दिया है। इस दौरान लोगों ने बताया कि कोर्ट द्वारा पुनः निर्माण का आदेश दिया गया था। बताया गया कि इस मामले में प्रशासन को पहले ही अवगत करा दिया गया था। लेकिन यह कार्य बीच में रूकवा दिया गया है। इस बारे में लोगों का कहना है कि हम कानून का पालन करने वाले लोग है। प्रशासन के आदेश पर उन्होंने काम रोक दिया है। साथ ही कहा कि संबंधित मामले में वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 1995 का तस्दीक किया कागज हमारे पास में है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पुनः निर्माण कार्य किसी दबाव में आकर रोका गया है।

वहीं मौके पर उपजिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने कहा कि इन लोगों को कोर्ट से 287 खसरा संख्या के लिए स्टेय मिला है। लेकिन ये 290 खसरा संख्या पर निर्माण कर रहे है,जो कि अवैध है। इस लिए इस कार्य को बीच में रोका गया है। वहीं उपजिलाधिकारी ने आगे कहा कि आगामी सोमवार को उस जगह पर निर्माण करने की पैमाइश करेंगे। जिसके लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। फिलहाल, निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है।

Related Story

    Trending Topics

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!