Edited By Vandana Khosla, Updated: 08 Apr, 2025 03:56 PM

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऊधम सिंह नगर जिले में हाल ही में हुई पुलिस मुठभेड़ के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और जांच अधिकारी को मुठभेड़ से जुड़े मामलों की सूची अदालत में पेश करने को कहा है।
नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऊधम सिंह नगर जिले में हाल ही में हुई पुलिस मुठभेड़ के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और जांच अधिकारी को मुठभेड़ से जुड़े मामलों की सूची अदालत में पेश करने को कहा है।
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ मेें आरोपी कुलविंदर सिंह, मनोज सिंह और राजेन्द्र सिंह बोरा की जमानत अर्जियों पर विगत पांच अप्रैल को सुनवाई हुई। एसएसपी मणिकांत शुक्ला और थाना प्रभारी उमेश कुमार अदालत में पेश हुए। आरोपियों की ओर से कहा गया कि ऊधम सिंह नगर जिले में अभी तक पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ के नौ मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि सभी मुठभेड़ में बदमाशों के पैरों में गोली लगी हैं।
एसएसपी श्री शुक्ला की ओर से कहा गया कि सभी घटनायें अलग-अलग हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हुए हैं। अदालत ने एसएसपी और एसएचओ से मुठभेड़ के सभी मामलों की सूची अदालत में पेश करने के निर्देश हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।