Edited By Vandana Khosla, Updated: 30 May, 2025 03:21 PM

कोटद्वारः उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में आखिरकार अदालत ने शुक्रवार को सजा का एलान करते हुए मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने...
कोटद्वारः उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में आखिरकार अदालत ने शुक्रवार को सजा का एलान करते हुए मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने आज सजा का एलान किया।
भाजपा के पूर्व नेता विनोद आर्या के पुत्र एवं ऋषिकेश के वनंतरा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 354 के तहत दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि रिसॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को साक्ष्य मिटाने के मामले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराते हुए दोनों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अवनीश नेगी के अनुसार तीनों को हत्या का दोषी करार दिया गया है और उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
उल्लेखनीय कि वर्ष 2022 में अंकिता हत्याकांड सामने आया था। अंकिता ऋषिकेश के पास वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर तैनात थी। वह 18 सितंबर, 2022 को यकायक लापता हो गई थी। दो दिन बाद 24 सितम्बर को उसका शव चीला बैराज से बरामद हुआ था। हत्या का आरोप वनंतरा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर लगा था। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में लोगों ने रोष व्यक्त किया था। प्रदेश सरकार ने भी मामले को विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंप दिया था। एसआईटी ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
अदालत के बाहर आज सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही सुबह से ही अदालत परिसर में भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए बेरिकेटिंग की व्यवस्था की, लेकिन भीड़ ने बेरिकेटिंग को तोड़ दिया। पुलिस ने हालांकि समय रहते भीड़ पर नियंत्रण पा लिया था।