Edited By Ajay kumar, Updated: 18 Feb, 2023 06:12 PM

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डम्पी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उनके खिलाफ भवाली थाने में 21 फरवरी को रामगढ में वक्फ बोर्ड की 100 नाली जमीन को खुर्द-बुर्द करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डम्पी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उनके खिलाफ भवाली थाने में 21 फरवरी को रामगढ में वक्फ बोर्ड की 100 नाली जमीन को खुर्द-बुर्द करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। वे अपनी गिरफ्तारी पर रोक हेतु हाईकोर्ट पहुंचे थे।

वक्फ बोर्ड के सचिव ने दर्ज कराई गई थी शिकायत
मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार, वक्फ बोर्ड के सचिव हसमत अली निवासी काठगोदाम ने कोतवाली भवाली में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि नैनीताल के ग्राम विसारदगंज रामगढ़ स्थित वक्फ संख्या 610 वक्फ गुलाम कादिर नैनीताल की 28 एकड़ तथा ग्राम विसारदगंज के खाता संख्या 2 के खसरा संख्या 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 व 32 की भूमि वक्फ अभिलेखों में दर्ज चली आ रही है।
वक्फ सम्पत्ति खुर्द बुर्द करने का आरोप
आरोप है कि इस वक्फ सम्पत्ति को किसी भी दशा में बेचा नहीं जा सकता है, लेकिन अकबर अहमद डंपी इसे खुर्द बुर्द करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी ने अपनी याचिका में बताया कि उक्त भूमि उन्होंने वर्ष 2007 में वक्फ बोर्ड से पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिये 22 लाख रुपये में खरीदी थी, जिसकी सेल डीड व दाखिल खारिज की प्रतिलिपि उनके पास है। वर्ष 2007 में हुए दाखिल खारिज के खिलाफ जनवरी 2023 में अकबर अहमद डंपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि गलत है। मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद डम्पी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।