Edited By Khushi, Updated: 02 Mar, 2023 11:02 AM

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बीते बुधवार को यौन शोषण के आरोपी व्यक्ति को अदालत से ही जेल भेजने का आदेश देते हुए पुलिस को पीड़िता को सुरक्षा देने के निर्देश दिए।
नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बीते बुधवार को यौन शोषण के आरोपी व्यक्ति को अदालत से ही जेल भेजने का आदेश देते हुए पुलिस को पीड़िता को सुरक्षा देने के निर्देश दिए। यह आदेश मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की पीठ ने दिया।
चाचा ने भतीजी के साथ किया यौन शोषण
मामला ऊधमसिंह नगर के रूद्रपुर से जुड़ा है। आरोप है कि 9 साल की उम्र में पीड़िता के साथ उसके पिता एवं चाचा ने यौन शोषण किया। इस मामले में उसने रूद्रपुर में प्राथमिकी भी दर्ज करायी। पीड़िता के पिता किसी अन्य मामले में जेल में बंद हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ यौन शोषण संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के साथ ही धारा 323, 504, 506 व 376 जैसे संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद दोनों ने समझौता के लिये उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की।
अदालत ने आरोपी को भेजा जेल
मामला आज सुनवाई के लिये अदालत में आया तो पीड़िता ने बताया कि उसे एवं उसकी मां को जान का खतरा है और वह दबाव में समझौता कर रही है। इस पर अदालत ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए पीड़िता के चाचा सलीम सलमानी को अदालत से ही सलाखों के पीछे भेज दिया। साथ ही रूद्रपुर पुलिस को पीड़िता एवं उसकी मां को पुलिस संरक्षा भी उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये। अदालत ने समझौता याचिका को भी खारिज कर दिया।