UKPSC लेखा परीक्षा को लेकर हरिद्वार में धारा 163 लागू, प्रशासन ने जारी किए कड़े निर्देश

Edited By Ramanjot, Updated: 18 May, 2026 05:36 PM

section 163 imposed in haridwar in connection with ukpsc audit

सोमवार को नगर मजिस्ट्रेट ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा ज्ञानोदय कम्प्यूटर लैब (केन्द्र कोड-101) में आयोजित होगी।

हरिद्वार: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी (लेखा) एवं सहायक अधिकारी (लेखा) परीक्षा-2024 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा तथा कम्प्यूटर संचालन की व्यावहारिक परीक्षा मंगलवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण, नकल विहीन एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने परीक्षा केन्द्र के आसपास धारा 163 लागू कर दी है। 

सोमवार को नगर मजिस्ट्रेट ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा ज्ञानोदय कम्प्यूटर लैब (केन्द्र कोड-101) में आयोजित होगी। प्रथम सत्र में हिन्दी टंकण परीक्षा प्रात: 11 बजे से तथा अंग्रेजी टंकण परीक्षा दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। वहीं द्वितीय सत्र में कम्प्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल परीक्षा अपराह्न तीन बजे से चार बजे तक संपन्न कराई जाएगी। प्रशासन की ओर से परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (पूर्व धारा 144) लागू की गई है। 

इसके तहत बिना अनुमति पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, धरना-प्रदर्शन, जुलूस निकालने एवं सार्वजनिक सभा आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा परीक्षा केन्द्र के आसपास ध्वनि प्रदूषण, हथियार, विस्फोटक पदार्थ, पेट्रोल, तेजाब आदि ले जाने पर भी रोक लगाई गई है। परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों को मोबाइल फोन, पेजर एवं किसी प्रकार की पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। 

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