Edited By Vandana Khosla, Updated: 12 Jul, 2025 09:00 AM

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ग्राम बुदलाकोट में बाहरी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के मामले में प्रदेश चुनाव आयोग को सोमवार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। बुदलाकोट निवासी आकाश बोरा की ओर से दायर जनहित याचिका पर...
नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ग्राम बुदलाकोट में बाहरी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के मामले में प्रदेश चुनाव आयोग को सोमवार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। बुदलाकोट निवासी आकाश बोरा की ओर से दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति जी. नरेन्दर और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि बुदलाकोट में 52 बाहरी लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद मतदाता सूची से इनके नाम हटाये नहीं गए हैं। इनमें से अधिकांश लोग बाहरी प्रदेशों के हैं। दूूसरी ओर प्रदेश चुनाव आयोग और राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पांच सदस्यीय जांच कमेटी की ओर से इस प्रकरण की जांच कराई गई है।
अंत में अदालत के कड़े रूख के बाद प्रदेश चुनाव आयोग ने इस मामले में अदालत से स्थिति स्पष्ट करने के लिए समय मांगा जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और सोमवार यानी 14 जुलाई को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।